हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने पर कार्यालयों में प्रवेश वर्जित - कलेक्टर दीपक आर्य
सागर। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जिलों में पिलियन राइडर सहित दो पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट धारण करने एवं चार पहिया वाहन सवार चालकों द्वारा सीटबेल्ट धारण करने के संबंध में मोटरयान अधिनियम के तहत सख्ती से पालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने समस्त अधिकारी - कर्मचारियों को (पिलियन राइडर सहित) हेलमेट / सीटबेल्ट धारण नहीं करने पर, कार्यालय में प्रवेश वर्जित करने के आदेश दिया है।
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